अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई दो और आरोपियों पर चालान पेश

रायपुर, 08 अक्टूबर 2025।अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज आरोपी देवेन्द्र डडसेना एवं नवनीत तिवारी के विरुद्ध करीब 1,500 पन्नों का चालान विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में प्रस्तुत किया है। दोनों आरोपी फिलहाल केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध हैं।

इससे पहले, जुलाई 2024 में इस प्रकरण में 15 आरोपियों — जिनमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य शामिल हैं — के खिलाफ पहला चालान दाखिल किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी के विरुद्ध पूरक चालान पेश हुआ था।

आरोपियों की भूमिका

देवेन्द्र डडसेना — कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का निजी सहायक था और अवैध कोल लेवी से प्राप्त नगद राशि का मुख्य रिसीवर एवं मध्यस्थ बताया गया है।
“कांग्रेस भवन” में ‘भवन’ नाम से दर्ज प्रविष्टियाँ उसके माध्यम से हुए अवैध लेनदेन की पुष्टि करती हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में वह करोड़ों रुपये की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर में सक्रिय भूमिका निभाते पाया गया।

नवनीत तिवारी — कोल लेवी सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य बताया गया है, जो आरोपी सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर रायगढ़ जिले में कोल व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टरों से भयादोहन कर अवैध वसूली करता था। वह वसूली गई रकम रायपुर पहुंचाने और सूर्यकांत तिवारी की बेनामी संपत्तियों के संचालन में भी शामिल था।

आगे की कार्रवाई

ईओडब्ल्यू ने बताया कि प्रकरण में अन्य संभावित आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 384, 420, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 7ए एवं 12 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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