नक्सल प्रभावित जिले कबीरधाम में नए कानून के तहत देश का पहला एफआईआर दर्ज

रायपुर (News27) 01.07.2024 । देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून आज प्रभावी होते ही राज्य के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में नए कानून के तहत देश का पहला एफआईआर दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी थाना रेंगाखार में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत रात्रि 12ः10 बजे किया गया है। एफआईआर 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में पीड़ित के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर नए कानून की मूल भावनाए पीड़ित को त्वरित न्याय के तहत कबीरधाम पुलिस ने उक्त घटना में पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए त्वरित कार्यवाही करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 296,351(2). के तहत पहला एफआईआर दर्ज होना माना जा रहा है। बताते चलें कि अंग्रेजकालीन आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया था। उक्त कानून की जगह आज दिनांक 01 जुलाई 2024 से तीन नए कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हो गए हैं।
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