
रायपुर, 25 अक्टूबर 2025।छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर 2025 (शनिवार) को स्थानीय/सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और शासकीय संस्थाओं में अवकाश रहेगा। यह अवकाश स्थानीय/सामान्य श्रेणी का होगा। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों के लिए मान्य होगा। बैंक, कोषालय, उपकोषालय और अन्य निबंधित वित्तीय संस्थानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन की उप सचिव सुश्री अंशिका ऋषि पाण्डेय के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार जारी किया गया है। यह आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था।
राज्य स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और विकास यात्रा का प्रतीक दिवस है। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को प्रदेशभर में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर शासन स्तर पर राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण और प्रदेश निर्माण में योगदान देने वाले लोगों का सम्मान किया जाता है।
इस आदेश की प्रतिलिपि शासन के समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों, राजस्व मंडल बिलासपुर के आयुक्त, सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, उच्च न्यायालय बिलासपुर, महालेखाकार, निर्वाचन पदाधिकारी, महाधिवक्ता, समस्त निगम-मंडल-आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक रायपुर शाखा और एनआईसी सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।
राज्य शासन द्वारा जारी इस आदेश से यह सुनिश्चित किया गया है कि स्थापना दिवस के दिन पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा ताकि अधिकारी-कर्मचारी भी इस ऐतिहासिक अवसर में सम्मिलित होकर प्रदेश की एकता, समृद्धि और विकास के संकल्प को दोहरा सकें।

