नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष 2025–26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आने वाले CBDT ने यह निर्णय उन करदाताओं के लिए लिया है, जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है।
इसके साथ ही, पूर्ववर्ष 2024–25 (आकलन वर्ष 2025–26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी और बाद में बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की गई थी, अब 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
CBDT ने बताया कि इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।
वित्त मंत्रालय का यह निर्णय उन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो ऑडिट प्रक्रिया में देरी के कारण समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे।

