एस.पी शशि मोहन सिंह ने मकान मालिकों को किरायदारों की सूची थाने में जमा करने के दिए शक्त निर्देश

15 दिन के भीतर किरायदारों की सूची जमा नहीं करने पर होंगी कार्यवाही

जशपुर नगर।एस पी शशि मोहन सिंह ने मकान मालिकों को किरायदारों की सूची थाने में जमा करने के शक्त निर्देश दिए हैं। एस.पी ने अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के समस्त मकान मालिकों से अपने किरायेदारों की जानकारी मांगी है। यदि मकान मालिकों द्वारा समय रहते किराया सूची जमा नहीं करने पर लोकसेवक के विधिपूर्ण आदेशों के उल्लंघन के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडनीय, पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब है कि एस . पी जशपुर शशिमोहन सिंह द्वारा अपराध की रोकथाम व किराएदारों के संबंध में जानकारी के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त मकान मालिकों को आदेशित किया है कि वे आदेश जारी के 15 दिवस के भीतर 30 दिसम्बर 2024 तक निर्धारित प्रारूप मे किरायेदारों की जानकारी अपने क्षेत्राधिकार के थाना, चौकी में जमा करें । उसके पश्चात नए किराएदारों को रखने पर किराएदारों को रखने के 15 दिवस के भीतर जानकारी अपने क्षेत्राधिकार के थाना चौकी में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं।

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