DEO ने कहा शिक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

बलरामपुर/रामानुजगंज। शासन शिक्षकों को बेहतर वेतनमान एवं सुविधाएँ प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने लगातार प्रयासरत है, इसके बावजूद कुछ शिक्षक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शासकीय प्राथमिक शाला मचानडाड़ (कोगवार) में सामने आया, जहां सहायक शिक्षक एल.बी. प्रवीण टोप्पो विद्यार्थियों को गलत अंग्रेज़ी शब्द एवं वर्तनी (स्पेलिंग) पढ़ाते हुए पाए गए।
विद्यार्थियों को नाक–NOGC, कान–Earc, आँख–Icy जैसे गलत शब्द सिखाए जा रहे थे। इससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। जिन शिक्षकों का स्वयं विषय पर पकड़ कमजोर है, वे छात्रों का भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
बच्चों ने खोली शिक्षक की पोल
शिकायत प्राप्त होने पर संकुल केंद्र तुगवा के संकुल समन्वयक ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्षा में बच्चों से पूछताछ की गई। सभी बच्चों ने एक स्वर में बताया कि शिक्षक कक्षा में गलत स्पेलिंग, गलत अर्थ और उल्टे-सीधे उच्चारण पढ़ाते हैं।
प्रत्यक्ष अवलोकन एवं बच्चों के बयान के आधार पर संकुल समन्वयक ने पूरी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी।
DEO ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज एम.आर. यादव ने सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निलंबन आदेश में उल्लेख है कि शिक्षक की लापरवाही से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हुई, जो शिक्षकीय कर्तव्य के विरुद्ध है। निलंबन अवधि में प्रवीण टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, रामचन्द्रपुर निर्धारित किया गया है।
जांच में भी पुष्टि शिक्षक पढ़ा रहा था गलत अंग्रेजी
इधर, प्रकरण की विस्तृत जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट पाया गया कि प्रवीण टोप्पो द्वारा कक्षा में गलत अध्यापन किया जा रहा था, जिससे विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।
जिला शिक्षा अधिकारी मनी राम यादव शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि अध्यापन कार्य में लापरवाही, गलत जानकारी देना या बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित हो सके।
शिक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के बाद संकुल
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मनी राम यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रवीण टोप्पो को निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक की लापरवाही से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हुई है, जो कि शिक्षकीय कर्तव्य के विरुद्ध है। इसके मद्देनजर डीईओ एमआर यादव ने सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्रवीण टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर में निर्धारित किया गया है।

