छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी,फर्जी हस्ताक्षर और साजिश के आरोप

जांजगीर-चांपा। जिले में सहकारी बैंक से जुड़े वित्तीय घोटाले ने सनसनी फैला दी है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर और साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि के तहत जांच शुरू कर दी गई है।

2015 से 2020 तक की अनियमितताएं

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बालेश्वर साहू वर्ष 2015 से 2020 तक बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि इस समयावधि में उन्होंने कई खातों से अवैध निकासी की योजना बनाई।

शिकायतकर्ता का आरोप

करीब दो माह पहले राजकुमार शर्मा नामक व्यक्ति ने चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 50 एकड़ कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन दिलाने के नाम पर बालेश्वर साहू ने एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया। इस प्रक्रिया में उनका ब्लैंक चेक लिया गया और उसमें से 78 हजार रुपये निकाले गए।

फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठों का इस्तेमाल

शिकायत में यह भी बताया गया कि केवल राजकुमार शर्मा ही नहीं, बल्कि उनकी मां और पत्नी के खातों से भी फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठों का इस्तेमाल कर राशि निकाली गई। इस तरह की धोखाधड़ी से आरोपियों ने वित्तीय लाभ प्राप्त किया और पीड़ितों के साथ छल किया।

पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर दर्ज

जांच के बाद चांपा पुलिस ने बालेश्वर साहू और गौतम राठौर को आरोपी मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाएगी। बैंक के दस्तावेजों, पासबुक और निकासी पर्चियों की जाँच कर यह पता लगाया जाएगा कि किस प्रकार रकम निकाली गई और इसमें और कौन शामिल था।

Back To Top