पत्नी ने अनाज बेचकर दारु पी पति गुस्से में आकर लकड़ी से मारकर कर दिया हत्या

•गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

जशपुर नगर। नशे की हालत में पति ने पत्नी की लकड़ी से मारकर हत्या कर दी । घटना जिला मुख्यालय से लगे ग्राम घोलेंग कदम टोली की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 जनवरी को सूचक महेंद्र तेंदुआ उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम घोलेंग कदम टोली ,थाना सिटी कोतवाली जशपुर से पुलिस को सूचना मिली कि उसके ग्राम घोलेंग कदम टोली में उसके पड़ोस में रहने वाली बिरसमुनि बाई, की उसके पति राजेश तेंदुआ के द्वारा हत्या कर दी गई है, सूचना पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सूचना तस्दीक हेतु तत्काल घटना स्थल जाकर मृतिका बिरसमुनि बाई के शव का पंचनामा किया गया, प्रथम दृष्टिया मामला हत्या से संबंधित पाए जाने पर पुलिस के द्वारा शव का डॉक्टर से पोस्ट मार्डम कराया गया, पोस्ट मार्डम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा लाठी डंडे से आई चोट, व गला दबाने से मौत होना बताने पर, पुलिस के द्वारा संदेही आरोपी पति राजेश तेंदुआ उम्र 46 वर्ष को हिरासत में लेकर , हत्या हेतु बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

अनाज बेचकर दारु पीने से शुरु हुआ विवाद

विवेचना दौरान पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति राजेश तेंदुआ उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम घोलेंग कदम टोली, ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मृतिका बिरसमुनी व वह पति -पत्नी हैं, दिनांक 10 मार्च को उसकी पत्नी मृतिका बिरसमुनी जो शराब पीने की आदि थी, घर में रखे अनाज व बर्तन को बेचकर शराब पी ली थी, जब आरोपी राजेश तेंदुआ शाम को घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी नशे में थी, व आरोपी भी शराब के नशे में था। इसी दौरान, घर की देखरेख, अनाज व बर्तन को बेचकर शराब पीने के नाम से आरोपी व उसकी पत्नी मृतिका बिरसमुनि के बीच वाद विवाद होने पर, गुस्से में आकर आरोपी राजेश तेंदुआ ने घर में रखी लकड़ी की लाठी से मृतिका के सिर, छाती, कमर में वार कर, अपनी पत्नी मृतिका बिरसमुनि बाई के गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा मृतिका बिरसमुनि बाई को घसीटकर अपने कमरे में लाया एवं जमीन में सुलाकर उसके ऊपर कपड़ा ढंक दिया था।
पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी को भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया है।
आरोपी राजेश तेंदुआ उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम घोलेंग कदम टोली थाना सिटी कोतवाली जशपुर के द्वारा अपराध स्वम स्वीकार करने व आरोपी के विरुद्ध पर्याप्य अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।



 

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