प्ले स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में संचालित सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों (Play Schools) के लिए नए नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से जारी आदेश (क्रमांक GENCOR/12372/2025/20-एक, दिनांक 19 नवंबर 2025) के अनुसार, ये निर्देश उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित पीआईएल 22/2016 तथा अन्य संबंधित याचिकाओं में दिए गए न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में प्ले स्कूल एक्ट लागू करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसी संदर्भ में यह अंतरिम व्यवस्था की गई है।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, चाहे वे किसी भी नाम से संचालित हों, उन्हें तीन माह के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के पास पंजीयन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी कर दिया गया है कि ऐसी सभी संस्थाएं अपने नाम में “Play School” शब्द अवश्य शामिल करें, ताकि संस्थान की प्रकृति स्पष्ट रूप से परिभाषित रहे और भ्रम की स्थिति न बने।

विद्यालयों को अनुसूची-एक में निर्धारित मानकों व मापदंडों का पालन करना होगा, जिसमें भवन, सुरक्षा, स्वच्छता, कक्षा व्यवस्था, शिक्षण-सामग्री और बाल-हित संरक्षण से जुड़े बिंदु शामिल हैं। शिक्षकों की शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीन वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक/बालिका का प्रवेश प्ले स्कूलों में नहीं किया जाएगा। साथ ही, किसी भी बच्चे पर शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयु सत्यापन एवं दस्तावेजों की मान्यता शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुरूप होगी।

शासन का मानना है कि इन निर्देशों के लागू होने से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता और बाल-सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

Back To Top