बलरामपुर-रामानुजगंज।थाना राजपुर पुलिस ने पहाड़खडुवा गांव में बैल मारने और उसका मांस खाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला अपराध क्रमांक 206/2025, धारा 325 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 और 10 के तहत दर्ज किया गया है।
मामले की शुरुआत प्रार्थी ननकू पिता भोगला (जाति पहाड़ी कोरवा, उम्र 55 वर्ष, निवासी पहाड़खडुवा) की रिपोर्ट पर हुई। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त 2025 की सुबह 6 बजे अपने घर के बाहर बंधे दो बैलों में से एक गायब मिला। खोजबीन के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि आरोपियों ने उसके बैल को जंगल में ले जाकर मार डाला और उसका मांस आपस में बांटकर खा लिया।
तीन आरोपी गिरफ्तार
इस संबंध में पुलिस ने पहले भूला पहाड़ी कोरवा और राजेश पहाड़ी कोरवा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था।
वहीं, फरार आरोपी अनिल कुजूर (पुत्र स्व. चन्द्रप्रकाश कुजूर, उम्र 39 वर्ष, जाति उरांव, निवासी पहाड़खडुवा) को पुलिस ने तलाश कर हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध करना स्वीकार किया।
थाना प्रभारी राजपुर ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे 24 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

