भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रेक्षक नियुक्त

रायपुर (News27) 04.04.2024 । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आम निर्वाचन के लिए सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। आयोग ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के अधिकारी डॉ. एम.टी. रेजु को सामान्य प्रेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के अधिकारी श्री एम. राकेश चंद्र कलासागर को पुलिस प्रेक्षक और भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 2014 बैच के अधिकारी श्री संदीप मोंडल को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री शशि रंजन को सामान्य प्रेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के 2014 बैच के अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार को पुलिस प्रेक्षक तथा भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा (IDAS) के श्री प्रवीण रंजन को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के अधिकारी डॉ. समित शर्मा को सामान्य प्रेक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के अधिकारी श्री एम. राकेश चंद्र कलासागर को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आयोग द्वारा महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महासमुंद जिले के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 2014 बैच के अधिकारी श्री मनीष कुमार डबास को तथा धमतरी और गरियाबंद जिले के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 2016 बैच के अधिकारी श्री राम प्रभु उदय आर. को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।


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वृद्ध, निःशक्त एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र में मिलेगी विशेष सुविधाएंरायपुर (News27) 04.04.2024 । छ्त्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क होनी चाहिए। मतदान केंद्र में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा विकल्प देने पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं हेतु सक्षम एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।


आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी दलों द्वारा 30 करोड़ 47 लाख की नगदी और वस्तुएं जब्त

रायपुर (News27) 04.04.2024 । राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 1 अप्रैल तक की स्थिति में 30 करोड़ 47 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 9 करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 1 अप्रैल तक 24 हजार 226 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए है। साथ ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत की 885 किलो अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। सघन जाँच अभियान के दौरान 1 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत के 24.16 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां, जिनकी कीमत 17 करोड़ 58 लाख रुपए है, भी जब्त की गई हैं।

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