युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

बलरामपुर। चौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर क्षेत्र में एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, चौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 186/25 धारा 69, 351(3) BNS के तहत आरोपी शिवराम अगरिया पिता मानरूप उम्र 27 वर्ष निवासी शिवरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

पीड़िता ने 06 अक्टूबर 2025 को अपने पिता के साथ चौकी वाड्रफनगर पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया कि दिनांक 10 जुलाई 2025 को आरोपी शिवराम अगरिया उसे अपने साथ अंबिकापुर घूमने के बहाने ले गया। वहां से लौटने के बाद आरोपी ने अपने नए घर में पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह पीड़िता को नागपुर कमाने भी ले गया, जहां उसने दोबारा शादी का झांसा देकर शोषण किया। बाद में शादी करने से इंकार कर दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान आरोपी शिवराम अगरिया को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध करना स्वीकार किया।

चौकी वाड्रफनगर पुलिस ने आरोपी को 07 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

थाना बसंतपुर पुलिस के अनुसार, मामले की आगे की विवेचना जारी है और पीड़िता के बयान सहित अन्य सबूतों को संकलित किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या प्रलोभन आधारित अपराध को बख्शा नहीं जाएगा।

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