विवाहित महिला के घर में जबरदस्ती प्रवेशकर उसके साथ अमर्यादित आचरण करने के दोषसिद्ध आरोपी को न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 03 हजार रू. अर्थदण्ड की सजा


        

  जशपुर।घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रहने वाली विवाहित महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 27.02.2020 के शाम लगभग 06 बजे अपने घर में अकेली थी, उसी समय *परमेश्वर उर्फ लंबु उम्र 29 साल* अचानक इसके घर में घूस गया और गलत नियत से अमर्यादित आचरण करने लगा। महिला के आवाज देने पर उसके मुंह को दबा दिया और जान से मारने की धमकी दिया, प्रार्थिया किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली। भागने के दौरान प्रार्थिया का पहना साड़ी फट गया। प्रार्थिया के चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाली 02 महिलायें उसके पास आई तो परमेश्वर उर्फ लंबु वहां से भाग गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना जशपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 452, 354, 354(1)(i), 354(1)(ii) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी परमेश्वर उर्फ लंबु उम्र 29 साल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।    
                          उक्त प्रकरण में श्री डमरूधर चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त अभियुक्त को धारा 452 भा.द.वि. के अपराध के लिये 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड, धारा 354 भा.द.वि. के अपराध के लिये 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड एवं धारा 354(क)(ii) भा.द.वि. के अपराध के लिये 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमशः 02, 02 एवं 01 माह के सामान्य कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिनिधि डी.पी.ओ. श्री विपिन कुमार थे एवं आरोपी का विधिक सहायता/बचाव अभिवक्ता श्री बी.टोप्पो थे।

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