बलरामपुर।शासकीय प्राथमिक शाला जवाखाड़ी (ग्राम पंचायत पलगी) में 28 नवंबर को घटी एक दर्दनाक घटना में शिक्षक उदय कुमार यादव द्वारा कक्षा दूसरी के मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार घटना के समय शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुँचा था। नशे की हालत में उसने पढ़ाई के दौरान छात्र से गिनती पूछी। सही उत्तर न देने पर शिक्षक ने बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारे।
पीड़ित छात्र भागीरथी यादव (उम्र 7 वर्ष, कक्षा 2री) के दोनों गाल बुरी तरह सूज गए। पिटाई की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक थप्पड़ के प्रहार से बच्चे की आंख की नस फट गई, जिससे खून उतर आया। दर्द और दहशत के कारण बच्चा रोता-कांपता घर पहुँचा, जहाँ उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई और तेज बुखार आ गया।
परिजनों ने तत्काल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने उपचार कर स्थिति को नियंत्रण में बताया। “घटना को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों में तीखा आक्रोश है। “शिकायत मिलने के बाद डीईओ मनीराम यादव ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।”
बच्चे के बयान में सामने आए तथ्य
पूछताछ के दौरान पीड़ित छात्र ने अधिकारियों को बताया कि टिफिन ब्रेक के बाद शिक्षक उदय कुमार यादव शराब के नशे की हालत में कक्षा में पहुंचे। छात्र के अनुसार, शिक्षक लड़खड़ाती चाल और शराब की तीखी गंध के साथ कमरे में दाखिल हुए, जिससे बच्चे पहले ही सहम गए थे। गिनती ठीक से न बता पाने पर शिक्षक ने छात्र को डांटना शुरू कर दिया । जब बच्चा घबराकर चुप हो गया, तो शिक्षक का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने छात्र के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद भी शिक्षक रुके नहीं, उन्होंने बार-बार मारपीट की, जिससे बच्चे की आंख के पास सूजन आ गई। घटना से कक्षा में मौजूद अन्य छात्र-छात्राएं डरकर अपनी सीटों से दूर हट गए और कई बच्चे डर के कारण रोने लगे। छात्र ने बताया कि शिक्षक की हरकतों से पूरा माहौल भय और अफरा-तफरी में बदल गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल स्टाफ ने बच्चे को शांत कराया और मामले की सूचना प्रबंधन को दी।
शिक्षक गिरफ्तार
वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर थाना त्रिकुण्डा पुलिस ने आरोपी शिक्षक की सक्रियता से खोजबीन कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रधान पाठक उदय कुमार यादव (पिता—स्व. रामजी प्रसाद यादव, उम्र 56 वर्ष, निवासी—ग्राम पलगी) के विरुद्ध अपराध क्रमांक 72/2025 दर्ज किया गया। आरोपी पर धारा 296, 115(2) बीएनएस तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 एवं 82 के तहत गंभीर अपराधों में कार्यवाही की गई है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

