नई दिल्ली, 27 सितंबर 2025 । सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि शीर्ष नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी के शव का अंतिम संस्कार या दफन फिलहाल न किया जाए। अदालत ने कहा कि जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इस मामले में दाखिल याचिका पर निर्णय नहीं ले लेता, तब तक शव को सुरक्षित रखा जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट इस याचिका की सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद करेगा।
क्या है मामला?
हाल ही में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हुए एक कथित मुठभेड़ में रामचंद्र रेड्डी की मौत हुई थी। उनकी मौत पर सवाल उठाते हुए उनके बेटे राजा चंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने अदालत में दलील दी कि रेड्डी को पहले हिरासत में लेकर यातनाएँ दी गईं और उसके बाद फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट के फैसले तक न तो शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और न ही उसे दफनाया जाएगा।

