भिलाई नगर, 06 सितम्बर 2025।
भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में ठेका श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस कार्रवाई से प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।
पुलिस के अनुसार, अपराध क्रमांक 126/2025 भादवि की धारा 304A (लापरवाही से मृत्यु) के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में संयंत्र के कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और मैनेजर स्तर के अधिकारी जिम्मेदारी की जद में आ सकते हैं।
घटना का विवरण
दिनांक 9 जून 2022 को दोपहर लगभग 2:30 बजे, एसएमएस-2 कनवर्टर शॉप में कार्यरत ठेका श्रमिक अर्जुन साहू पिता पुनु साहू (42 वर्ष), निवासी बजरंग चौक, जोरातरई, दुर्ग कार्य करते समय हादसे का शिकार हो गया।
कनवर्टर मशीन के ड्राइव स्प्रोकेट में लगी ट्रांसमिशन चैन अचानक गिर गई, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई। तत्काल उसे बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट और फिर सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जांच और रिपोर्ट
हादसे के बाद भट्टी थाना पुलिस ने मर्ग क्रमांक 23/2022 दर्ज किया था।
मामले की विवेचना के दौरान गवाहों – अमरदास, धनीराम बंजारे, कुंजलाल बघेल सहित अन्य के बयान दर्ज किए गए।
साथ ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि संयंत्र प्रबंधन की लापरवाही और उपेक्षा के कारण यह दुर्घटना हुई।
पुलिस कार्रवाई
विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
सूत्रों के अनुसार, इस प्रकरण में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई संभव है।

