छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam)परीक्षा केन्द्र हेतु दिशा-निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा दिवस पर किसी भी असुविधा से बचने हेतु इनका पालन अनिवार्य रूप से करें।

1. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश एवं समय-सीमा

परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद तथा समाप्ति के 30 मिनट पहले तक परीक्षा कक्ष से बाहर जाना सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।

अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण अवश्य करें।

परीक्षा दिवस पर अभ्यर्थी कम से कम 2 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित हों, ताकि frisking (फिस्किंग) और पहचान पत्र सत्यापन सुचारु रूप से किया जा सके।

परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

2. वस्त्र एवं परिधान से संबंधित दिशा-निर्देश

निम्नलिखित रंगों के वस्त्र परीक्षा में वर्जित हैं:
काला, गहरा नीला, गहरा हरा, जामुनी, मैरून, बैंगनी, गहरा चॉकलेटी।

केवल साधारण (बिना पॉकेट) स्वेटर की अनुमति रहेगी।

अभ्यर्थी केवल चप्पल पहनकर परीक्षा देने आएं।

कान में किसी भी प्रकार का आभूषण/ज्वेलरी पहनना प्रतिबंधित है।

धार्मिक/सांस्कृतिक परिधान पहनने वाले अभ्यर्थी सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

3. लेखन सामग्री एवं प्रतिबंधित वस्तुएं

अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में केवल नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें।

निम्न वस्तुओं को परीक्षा केन्द्र में लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है:
मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ई-वॉच, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि।

4. प्रवेश पत्र से संबंधित निर्देश

प्रवेश पत्र के सभी पेज का सिंगल-साइड प्रिंट लेकर आएं।

प्रत्येक परीक्षा के लिए व्यापम द्वारा निर्धारित एक प्रति परीक्षा केन्द्र में जमा होगी।

CG Vyapam द्वारा दुबारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए इसे सुरक्षित रखें।यदि ऑनलाइन प्रवेश पत्र में फोटो प्रिंट नहीं होता है, तो अभ्यर्थी दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाएं।

अनुचित साधनों का प्रयोग

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे मामलों में अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।






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