By. चैन सिंह गहने
धमतरी।थाना केरेगांव क्षेत्र के बहुचर्चित उमेश ध्रुव हत्याकांड में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय, धमतरी ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपी पर 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह प्रकरण थाना केरेगांव में अपराध क्रमांक 37/24 के तहत धारा 302, 34 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय के इस निर्णय में केरेगांव पुलिस की सशक्त विवेचना एवं सटीक साक्ष्य प्रस्तुति की अहम भूमिका रही।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 29 मई 2024 की रात्रि थाना केरेगांव क्षेत्र में पीकअप वाहन चालक उमेश ध्रुव पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल उमेश ध्रुव को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मजबूत साक्ष्यों के साथ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

